
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में सभी 21 कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारियों तथा 14 निर्वाची पदाधिकारियों के साथ कार्यो की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया किः
1. आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन तथा सम्पत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखें। फ्लाईंग स्क्वायड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम तथा वीडियो व्यूईंग टीम ऐसे सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करे। विदित हो कि 78 फ्लाईंग स्क्वायड, 3 पालियों में 61 प्वायंट्स पर 183 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 44 वीडियो सर्विलांस टीम, 44 वीडियो व्यूईंग टीम, 34 जिला बॉर्डर चेक पोस्ट तथा 8 अन्तर्जिला मल्टी-एजेंसी चेक पोस्ट आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए तत्पर है। सम्पत्ति विरूपण के मामले में कल तक 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें बाढ़ एवं पालीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1-1 तथा दीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 प्राथमिकी शामिल है।
2. अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय का नियमित अनुश्रवण करें। व्यय सीमा या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी शिकायतों पर कार्रवाई करें। विदित हो कि निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु जिला-स्तरीय निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग क्रियाशील है। डिस्ट्रिक्ट इन्टेलिजेंस कमिटि अनुश्रवण कर रही है। लगभग 20 इन्फोर्समेंट एजेंसी पैसों के ऑनलाइन/ऑफलाइन ट्रान्जैक्शन तथा मूवमेंट पर नजर रख रही है। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के लिए पटना जिला-स्तरीय निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग में 24*7 नियंत्रण कक्ष (0612-2999688/ 2999693/ 2999694) स्थापित किया गया है। पटना जिलान्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय तथा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में शिकायत के लिए इन दूरभाष संख्याओं पर सूचित किया जा सकता है। 14 लेखा दल क्रियाशील है।
3. मतदान के समय पहचान पत्र की सामान्य गलतियों को नजरअंदाज करें। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में निर्वाचक फ़ोटो पहचान-पत्र (एपिक) की सामान्य त्रुटियों के कारण एक भी मतदाता अपने मतदान से वंचित न रहे। मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है। अगर निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती है एवं उस निर्वाचक का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है वहाँ मतदाता सूची में उसका नाम उपलब्ध है तो पहचान पत्र की सामान्य त्रुटियों को नजरअंदाज करें। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। हर अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी वोटर को मतदान से वंचित नहीं करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि एक भी मतदाता न छूटे। उन्होंने पटना के मतदाताओं से जो पटना से बाहर हैं उन्हें भी चुनाव के दिन मतदान केंद्र आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ महापर्व के बाद लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर 6 नवम्बर को अवश्य मतदान करें। अगर आपका नाम पटना की मतदाता सूची में दर्ज है और आपको किसी कार्यवश बाहर जाना है तो आपसे अपील है कि मतदान कर ही कहीं जाएं। पहले मतदान, फिर कोई अन्य काम।
यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। हर अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी वोटर को मतदान से वंचित नहीं करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना एपिक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-
1. आधार कार्ड;
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
5. ड्राईविंग लाईसेंस
6. पैन कार्ड
7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज
10. केन्द्रीय/राज्य सरकार/ पीएसयू/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
11. सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र-यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी)।
4. मतदान केन्द्र सुगम, सहज और सुरक्षित होना चाहिए। हर एक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (एएमएफ) उपलब्ध रहनी चाहिए। सुलभ एवं स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, हेल्प डेस्क, भूतल पर मतदान केन्द्र, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए रैम्प, पोल वोलंटियर्स, पर्याप्त रौशनी, विद्युत, स्पष्ट संकेतक एवं दिशा-निर्देश, व्हीलचेयर, वोटर फैसिटिलेशन सेंटर, छायादार प्रतीक्षा केन्द्र इत्यादि की उत्कृष्ट सुविधा रहनी चाहिए।
5. शत-प्रतिशत मतदान केन्द्रों का वेबकास्टिंग किया जाना है। विद्युत एवं इंटरनेट की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित रखें।
6. सिंगल विंडो सिस्टम का प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करें।
7. वोटर इंफॉरमेशन स्लिप का शत-प्रतिशत वितरण मतदान की तिथि के पाँच दिन पूर्व तक बीएलओ के माध्यम से सुनिश्चित कराएँ। सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी अनुश्रवण करें।
8. होम वोटिंग एवं पोस्टल बैलट सुविधा के कार्य में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। निम्नलिखित श्रेणियों के मतदाताओं को पोस्टल बैलट सुविधा दी जाती हैः निर्वाचन कर्तव्य पर उपस्थित मतदाता; अनुपस्थित मतदाता (वरिष्ठ नागरिक), अनुपस्थित मतदाता (दिव्यांग) एवं सर्विस मतदाता। पटना जिला में 12,385 सर्विस मतदाता (सेवा निर्वाचक) हैं। अनुपस्थित मतदाता का सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। विदित हो कि 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक निर्वाचक फॉर्म 12डी भरकर घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर फॉर्म 12डी भरकर निर्वाची पदाधिकारी को जमा करना था अर्थात मतदाता से प्रपत्र 12डी में आवेदन अधिसूचना के 5 दिन के भीतर निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म 12डी के साथ-साथ दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र भी जमा करना होता है। बीएलओ निर्वाचक के घर से फॉर्म 12डी एकत्र करेंगे। यदि उम्मीदवार इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहें तो उन्हें ऐसे निर्वाचनों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद मतदान अधिकारी सुरक्षाकर्मियों की टीम के साथ उनके घर उनका मत लेने आएंगे। मतदाता को वोट लेने के लिए आने वाली टीम की सूचना पहले ही दे दी जाती है। साथ ही पारदर्शिता के लिए यह पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड भी की जाती है। उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि किन तारीखों को होम वोटिंग फैसिलिटी रहेगी। अधिसूचित सेवा के वैसे कर्मी, जो मतदान के दिन निर्वाचन कर्तव्य पर होते हैं, वे डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार होते हैं। सेवा निर्वाचक सूची तैयार है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फाइनल होने के बाद ईटीपीबीएमएस के द्वारा संबंधित सेवा निर्वाचक को सेवा निर्वाचकों का पोस्टल बैलट भेजा जाएगा।
9. क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की सूची सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक सप्ताह में समर्पित कर दें। वल्नरेबुल मतदान केन्द्रों की सूची जो भी निर्वाची पदाधिकारी नहीं दिए हैं वे इसे शीघ्र दें।
10. वल्नरेबुल पॉकेट्स में एरिया डॉमिनेशन एवं रूट मार्च के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें।
11. गाँव-गाँव एवं हर एक शहरी क्षेत्र में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाएँ। 66 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई करें।
12. वोटर हेल्पलाईन 1950 पर लोगों को निर्वाचन संबंधी हर सूचना प्रदान करें।