जिलाधिकारी, पटना द्वारा फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं फार्मर आईडी निर्माण कार्यों में प्रगति की समीक्षा की गई। पदाधिकारियों को अधिक-से-अधिक किसान बंधुओं की शिविरों में सहभागिता सुनिश्चित कर कैम्प्स का सफलतापूर्वक आयोजन करने तथा एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पदाधिकारीगण बहु-आयामी तरीके से परंतु परिणाम-आधारित कार्य करें। जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, पटना को आपस में समन्वय स्थापित कर एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि किसानों की सुविधा एवं सहायता के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। सभी पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। पूर्व में भी कैम्प सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। किसानों की सुविधा के लिए पुनः कैम्प आयोजित किया जा रहा है। पटना जिला अंतर्गत सभी 322 पंचायतों में 2 फ़रवरी से 6 फ़रवरी तक कैम्प लगाया जा रहा है। किसान बंधुओं से अपील है कि आप कैम्प में भाग लेकर फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाएँ तथा फार्मर आईडी बनवाकर कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का पारदर्शी एवं सुचारू रूप से लाभ उठाएँ।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने में शिथिलता या लापरवाही बरतेंगे उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि सीएससी/ वसुधा केंद्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा निः शुल्क उपलब्ध है। सभी सीएससी में किसान अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/ के माध्यम से घर बैठे अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), वसुधा केंद्रों के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री के लिए ली जाने वाली 15 रुपए की सेवा शुल्क राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब नहीं ली जाएगी। किसानों के हित में इसका वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हेल्पलाईन नंबर 18003456215 है। किसानों द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपर्युक्त हेल्पलाईन नंबर के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार से सम्पर्क किया जा सकता है।
