एटीएम कार्ड धारक हैं, तो उठा सकेंगे दुर्घटना बीमा का लाभ
सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई हो और उनका एटीएम कार्ड है तो संबंधित मृतक के परिजन दुर्घटना बीमा क्लेम कर लाभ उठा सकते हैं। बीमा राशि एटीएम कार्ड की कैटेगरी के अनुसार मिलेगी। दरअसल बैंक ग्राहकों को जब डेबिट/एटीएम कार्ड इश्यू करता है तो उस पर दुर्घटना बीमा या असमय मौत पर फ्री इंश्योरेंस भी दिया जाता है।
जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते बीमा का लाभ
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जानकारी के अभाव के कारण एटीएम कार्ड धारक के दुर्घटना या असामयिक मौत के बाद उनके परिजनों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। लोगों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए हाल में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ध्यान आकृष्ट कराया गया है।
लोगों को किया जाएगा जागरूक
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि एटीएम बीमा कवरेज के बारे में बहुत से लोगों की जानकारी नहीं है इसलिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। जागरूकता पैदा करने के लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा।
मृतक के आश्रितों को बीमा का लाभ दिलाने के लिए रोड एक्सीडेंट डेटाबेस का होगा उपयोग
सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को एटीएम बीमा का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से रोड एक्सीडेंट डेटाबेस का भी उपयोग किया जाएगा।संबंधित मृतक के आश्रितों को इस बारे में सूचना दी जाएगी ताकि पीड़ित के परिजन बीमा क्लेम कर सकें।
दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर देना होगा दावा दस्तावेज
दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर दावे से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद तथा पात्रता का मूल्यांकन होने बाद दि न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 10 कार्यालय दिनों में दावा राशि का भुगतान किया जायेगा।
एटीएम कार्ड का उपयोग करते 45 दिन हो गया है तो होंगे बीमा क्लेम के हकदार
प्रावधान के तहत अगर किसी व्यक्ति को सरकारी या गैर-सरकारी बैंक का एटीएम का उपयोग करते 45 दिन हो गए हैं, तो वो कार्ड के साथ मिलने वाली इश्योरेंस सेवाओं का हकदार हो जाते हैं। हालांकि,अलग-अलग बैंको ने इसके लिए अलग अविधि तय कर रखी है। बैंक ग्राहकों को कई तरह के डेबिट कार्ड जारी करते हैं। एटीएम कार्ड की कैटेगरी के अनुसार, बीमा की राशि तय होती है।
कहाँ कर सकते बीमा क्लेम
डेबिट कार्ड को रखने वाले व्यक्ति की अगर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी संबंधित बैंक में जाकर इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में आवेदन करना होगा। नॉमिनी को इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं एफआईआर की कॉपी के साथ आश्रित का प्रमाण पत्र, मृतक के प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी देनी होगी।