सरकारी दफ्तरों में बिना टिका के प्रवेश व बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक
न्यूज़ डेस्क :- सरकारी दफ्तरों में यदि आप किसी काम से जा रहें हैं और कोरोना वैक्सीन नही लिए हैं तो आप पर कारवाई हो सकती है | प्रशासन ने ऐसे लोगों को सरकारी दफ्तरों में प्रवेश पर रोक लगा दी है|
इतना ही नहीं दुकान और प्रतिष्ठान ऐसे लोग नहीं चला सकते हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है| किरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है| जिला प्रशासन के अनुसार सार्वजानिक परिवहन में निर्धारित सीट पर पैसेंजर बैठने की अनुमति रहेगी, लेकिन सीट के अतिरिक्त खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे| सभी पार्क और उधान को खोलने की अनुमति है, लेकिन वहां प्रबंधन को जिम्मेदारी दी गई है कि कोविड 19 के मानक का अनुपालन कराएं| सब्जी, फल एवं अन्य मंडियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, विश्वविधालय, कॉलेज व तकनिकी शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे| पहली से 12वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे, लेकिन स्कूलों को ऑफ़लाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पढाई का विकल्प रखना होगा|
डीएम ने स्पष्ट कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 व धारा 188 के तहत कारवाई की जाएगी| डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए उचित उपाय करें|