सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में ए स्कीम फॉर लीगल सर्विसेज टू डिजास्टर विक्टिम थ्रू लीगल सर्विस ऑथरिटीज विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में ए स्कीम फॉर लीगल सर्विसेज टू डिजास्टर विक्टिम थ्रू लीगल सर्विस ऑथरिटीज (कानूनी प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना) विषय पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन बृहस्पति वार को सारण एकेडमी प्लस टू हाइस्कूल में प्राचार्य नागेन्द्र राय की अध्यक्षता और मुख्य वक्ता पैनल अधिवक्ता डॉ. अमित रंजन के संचालन में किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्र- छात्रा, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका और शिक्षेणत्तर कर्मचारी मौजूद रहे।

जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता डॉ. अमित रंजन ने मानव जनित और प्राकृतिक दोनों तरह के आपदा पीड़ितों के लिए लीगल सर्विस ऑथारिटीज एक्ट, 1987 की धारा 12 उपखंड (ई) के तहत प्रावधानों, कानूनी प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, योजना के उद्देश्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा सामरिक हस्तक्षेप की रणनीतियों, कानूनी सेवा के लिए मशीनरी, पीड़ितों के कानूनी सहायता की रणनीति आदि पर विस्तृत चर्चा की ।


जागरुकता शिविर को प्राचार्य नागेन्द्र राय, शिक्षक मनोज कुमार, शिक्षिका डॉ. प्रीतिमा, कंचन बाला, छात्रा शालिनी कुमारी, विक्की कुमार, राजा कुमार, अंजलि कुमारी, पारा विधिक स्वयंसेवक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। अंत म़े डॉ. अमित रंजन ने सभी विचारों को समेकित कर निष्कर्स सामने रखा।

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