अंचल अधिकारी, सम्पतचक (नन्द किशोर प्रसाद निराला ) पत्रकार नगर में अवैध रूप से कार्यालय चलाने मे दोषी करार
दिनांक 18.11.2022 (शुक्रवार) को रात्रि 09ः00 बजे एक व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी, पटना को दूरभाष पर सूचना दी गई कि अंचल अधिकारी, सम्पतचक श्री नन्द किशोर प्रसाद निराला द्वारा कंकड़बाग में पत्रकार नगर थाना अंतर्गत ऑरेंज होटल के बगल के एक मकान में अवैध ढंग से अपने कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को स्थानीय पत्रकार नगर थाना को साथ लेकर स्पॉट पर भेजा गया, जिनके द्वारा अवैध ढंग से संचालित कार्यालय पर छापेमारी की गई। रेड में श्री मनोज कुमार नाम का एक दलाल पकड़ा गया। उसके पास से एक मोबाइल मिला जिसमें अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं अन्य के साथ राजस्व संबंधी दस्तावेजों एवं संदिग्ध सूचनाओं का व्हाट्सएप के माध्यम से आदान-प्रदान पता चला। इस कमरे में एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर एवं राजस्व संबंधी अनेक दस्तावेज भी पाया गया जो संपतचक अंचल कार्यालय से संबंधित है। अंचल के दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं लगान रसीद से संबंधित अनेक मामलों का मोबाइल में संदेहास्पद विवरणी उपलब्ध था। इससे अंचलाधिकारी, सम्पतचक की संलिप्तता स्पष्ट होती है। रेड के समय कमरे में अंचल के ही एक अन्य कर्मी कार्यपालक सहायक श्री आशुतोष कुमार भी उपस्थित पाए गए।
कंकड़बाग के इस भवन में अंचलाधिकारी, सम्पतचक का आवास नहीं है। मकान मालिक द्वारा बताया गया कि उन्हें अंचलाधिकारी द्वारा भाड़े के तौर पर 11,000 रूपया प्रति माह कैश दिया जाता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार बोर्ड प्रक्रीर्ण नियमावली के तहत अपने कार्यालय से अन्यत्र समानांतर अवैध कार्यालय संचालित करना एवं बाह्य व्यक्तियों से अवैध ढंग से कार्य कराना घोर आपत्तिजनक है। अंचल अधिकारी को नियमतः अंचल में अवस्थित अपने कार्यालय से ही सरकारी दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। परन्तु अंचलाधिकारी, सम्पतचक द्वारा नियमावली का उल्लंघन करते हुए अन्यत्र अवैध ढंग से कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। यह सरकारी कर्मियों के आचरण के विरूद्ध एवं आपराधिक कृत्य है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आज दिनांक 19.11.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को सम्पतचक अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सम्पतचक जाकर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं जिलाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि अंचलाधिकारी, हल्का कर्मचारी एवं कार्यपालक सहायक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दलाल मनोज कुमार के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अपने कार्यालय में ही बैठकर जनहित के मामलों का संपादन करें। उन्होंने कहा कि निदेशों के अनुपालन में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।