कर की चोरी करने वालों के खिलाफ पेनाल्टी का प्रावधान-सम्राट

उपमुख्यमंत्री सह वित मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 को पारित कर जहां करवंचना (कर चोरी) के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है तथा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर व इसके द्वारा क्रेडिट के वितरण प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है वहीं कि पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 भी पारित किया गया है। इसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी परिषद की 50 वी्र और 52 वीं बैठक में जीएसटी कानून में कतिपय संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। इस आधार पर भारत की संसद द्वारा वित अधिनियम, 2024 के माध्यम से जीएसटी से सेन्ट्रल एक्ट में संशोधन भी किया जा चुका है एवं देश के सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य के कानून में संशोधन किया जाना था।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी कर प्रशासन तथा राज्य के सभी करदाताओं के सहयोग से पिछले सात वर्षों में वाणिज्य-कर विभाग का कर संग्रह दोगुना से भी अधिक हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 प्रतिशत वृद्ध के साथ 38,210.68 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया वहीं चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में भी 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8775.46 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया है।

श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी की पिछली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें कई वस्तुओं पर कर दी दरों में कमी की गई है, जबकि प्लेटफार्म टिकट, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को करमुक्त कर दिया गया है। विलम्ब से कर जमा करने के मामले में ब्याज की देयता को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार क्रेडिट क्लेम करने की समय सीमा का विस्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक रोकने और गड़बड़ी रोकने के लिए बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 को बुधवार को पारित कर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

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