पटना जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 30 दिसंबर को

न्यूज़ डेस्क –  जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 30 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से पटना समाहरणालय (हिंदी भवन छज्जूबाग )के ऑडिटोरियम हॉल में संपन्न किया जाएगा।

जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 45 है। निर्वाची पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी हैं । निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के सुचारू संपादन तथा निर्वाची पदाधिकारी के सहयोग हेतु 6 अधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती की गई है।

निर्वाचन कार्य के शांतिपूर्ण संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर श्री नवीन कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पटना समाहरणालय के ऑडिटोरियम हॉल के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया है । यह आदेश 30 दिसंबर के पूर्वाह्न 7:00 बजे से निर्वाचन की समाप्ति तक लागू रहेगा।
इसके तहत निम्नलिखित आदेश जारी किया गया है-
1/ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति पटना समाहरणालय के ऑडिटोरियम की परिधि में एकत्रित नहीं होंगे।
2/ कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी ,भाला ,गड़ासा, ईट पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार प्रदर्शन नहीं करेंगे।
3/ कोई भी पार्षद के समर्थक निर्वाचन सभागार भवन में प्रवेश नहीं करेंगे।
4/ कोई भी पार्षद के समर्थक घातक हथियार, विस्फोटक पदार्थ या परंपरागत हथियार के साथ सभागार परिसर, उसके आसपास उपस्थित नहीं रहेंगे।

चुनाव के शांतिपूर्ण संपादन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है।

सिविल सर्जन पटना को इस अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सामाजिक दूरी ,थर्मल स्कैनर एवं हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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