पटना डीएम ने धनरूआ अंचलाधिकारी पर ₹5000 का लगाया अर्थदंड ,कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप

जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में लोक शिकायतों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया। कार्य में लापरवाही के कारण एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध अर्थदंड अध्यारोपित किया गया। साथ ही बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के तहत प्रथम अपील में सेवा शिकायतों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया। एक सेवानिवृत्त लिपिक के सेवान्त लाभ का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज की सुनवाई में कुल 11 मामलों में लोक शिकायतों का निवारण किया गया । एक मामले में लापरवाही बरतने के कारण लोक प्राधिकार-अंचलाधिकारी, धनरूआ- के विरुद्ध ₹5000 का अर्थदंड लगाया गया।

आवेदक श्री राकेश रौशन, ग्राम- छोटकी मठ, पंचायत बहरामपुर, थाना + प्रखण्ड – धनरूआ, जिला- पटना के द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 15 जनवरी, 2021 को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद पत्र दिया गया था। श्री रोशन ने सरकारी भूमि आहर/पईन को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया था। परंतु आदेश के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रश्नगत जमीन को अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमणकारियों से मुक्त नहीं कराया गया।डीएम डॉ सिंह ने कहा कि अंचलाधिकारी की कार्यशैली लोक शिकायत निवारण के प्रति उनकी उदासीनता एवं लापरवाही को परिलक्षित करता है। जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, धनरूआ के विरुद्ध ₹5000 का अर्थदंड लगाते हुए उन्हें एक सप्ताह के अंदर प्रश्नगत भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराकर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज कुल 04 मामलों में सेवा शिकायतों की सुनवाई की गई। 01 सेवा शिकायत का निवारण किया गया। अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक, अंचल कार्यालय, नौबतपुर द्वारा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के तहत वेतन वृद्धि के बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं करने के कारण अपील दायर किया गया था।जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में लोक प्राधिकार, अंचलाधिकारी, नौबतपुर द्वारा कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अपीलार्थी श्री सिंह को एसीपी के अंतर राशि का भुगतान किया गया है। अव्यवहृत अवकाश के 300 दिनों के अंतर राशि का भुगतान कर दिया गया है। संशोधित वेतन के आधार पर पेंशन / उपादान प्राधिकार पत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से निर्गत हो गया है जिसके आलोक में अन्तर राशि का भुगतान हेतु बकाया रहित प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा सेवांत मामलों के भुगतान के पश्चात अपील की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित के मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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