सभीअस्पतालों को जन्म एवं मृत्यु से सम्बंधित सूचना सम्बंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को भेजने के पटना डीएम ने दिए कड़े निर्देश

जिलाधिकारी -सह- जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थानों/ निजी नर्सिग होम में घटित जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सूचना निर्गत किया गया है। निजी स्वास्थ्य संस्थान / निजी नर्सिंग होम के इंचार्ज जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना से सम्पर्क कर अपने संस्थान के लिए यूजर-आईडी प्राप्त कर अपने संस्थान में घटित समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कई निजी स्वास्थ्य संस्थान/निजी नर्सिंग होम ससमय अपने संस्थान में घटित होने वाले जन्म-मृत्यु घटना की सूचना रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को नहीं देते हैं एवं संबंधित परिवार को अस्पताल छोड़ते समय एक अनौपचारिक जन्म / मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर देते हैं, जो वैध नहीं होते हैं।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (1) (ख) के अन्तर्गत यह स्पष्ट उल्लेख है कि जन्म-मृत्यु की ऐसी घटनाएँ जो निजी स्वास्थ्य संस्थानों / निजी नर्सिंग होम आदि में हुई हो, उनकी सूचना सम्बन्धित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को देने का दायित्व उस स्वास्थ्य संस्थान के इंचार्ज का होता है। स्वास्थ्य संस्थान द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पंजीकरण हेतु ससमय सूचना दी जाती है तो उक्त घटना के पंजीकरण के पश्चात् रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

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इस संदर्भ में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कई निजी स्वास्थ्य संस्थान/निजी नर्सिंग होम ससमय उनके संस्थान में घटित होने वाले जन्म-मृत्यु घटना की सूचना रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को नहीं देते हैं एवं संबंधित परिवार को अस्पताल छोडते समय एक अनौपचारिक जन्म / मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर देते हैं, जो वैध नहीं होते हैं।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि जिले में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन-लाईन किया जा रहा है तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से सूचना भेजनी है।

उन्होंने कहा कि जिले के अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थान / निजी नर्सिंग होम द्वारा यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है , किंतु शेष बचे निजी स्वास्थ्य संस्थान/ निजी नर्सिंग होम द्वारा यह कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है।

शेष निजी स्वास्थ्य संस्थान / निजी नर्सिंग होम के इंचार्ज को सूचित किया जाता है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना से सम्पर्क कर अपने संस्थान के लिए यूजर-आईडी प्राप्त कर अपने संस्थान में घटित समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को ससमय भेजना सुनिश्चित करें एवं ऐसा कोई प्रमाण-पत्र जनता को जारी न करें जिस पर “जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र” अंकित हो जिससे दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो।

साथ ही निजी स्वास्थ्य संस्थान /निजी नर्सिंग होम के इंचार्ज अपने सूचना-पट्ट पर यह सूचना अंकित करें कि “इस संस्थान (संस्थान का नाम) में घटित होने वाले समस्त जन्म व मृत्यु की घटना की सूचना रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय (पंजीकरण इकाई का नाम) को भेज दी गई है तथा आप सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय से जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कृपा करें।”

डीएम डॉ सिंह ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी- सह- अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), पटना को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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