डीएम द्वारा लोक शिकायत निवारण में लापरवाही के कारण अंचल अधिकारी, पंडारक पर 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया

जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण में शिथिलता, संवेदनहीनता एवं अरूचि प्रदर्शित करने के आरोप में अंचल अधिकारी, पंडारक के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। उनपर 5,000/- रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 13 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 09 मामलों का निवारण किया गया तथा 04 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया।

दरअसल अपीलार्थी श्री शिवजी पाल, पिता-स्व. श्री राम स्वरूप पाल, ग्राम-रैली इंग्लिश, थाना-एनटीपीसी, अनुमंडल- बाढ़, जिला-पटना द्वारा दिनांक 11.10.2022 को अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बाढ़ में परिवाद समर्पित किया गया था। उनकी शिकायत भूमि मापी एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में है। परिवादी द्वारा आज द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के समक्ष सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी, पण्डारक द्वारा अनावश्यक मामले को लंबित रखा जा रहा है। फलस्वरूप उनके शिकायत का निवारण नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पण्डारक द्वारा परिवार के निवारण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। बल्कि उन्होंने आज की सुनवाई में भी जिलाधिकारी के समक्ष केवल प्रयास किये जाने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत आपत्तिजनक है। यह लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पण्डारक की लोक शिकायत निवारण के प्रति शिथिलता, अरूचि एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। वे प्रथम अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई से भी अनुपस्थित रहे हैं तथा उनके द्वारा प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया था। उनके विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा चेतावनी के साथ प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि अंचल अधिकारी के इस व्यवहार से लगभग छः महीना से परिवादी के शिकायत का निवारण नहीं हो पाया है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक प्राधिकार का यह व्यवहार सरकारी सेवक के आचरण नियमावली के विरूद्ध है।

डीएम डॉ. सिंह ने लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पंडारक के विरूद्ध इन आरोपों के कारण 5,000/- रुपये का अर्थदंड अध्यारोपित करते हुए उन्हें एक महीना के अंदर मामले का समाधान करने का निदेश दिया। अन्यथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को संबंधित भूमि का नक्शा अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ को सम्पूर्ण मामले का अनुश्रवण करते हुए परिवाद का निवारण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 19 मई, 2023 को अंचल अधिकारी पंडारक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता तीनों कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहेंगे। उसके पूर्व अपीलार्थी श्री शिवजी पाल के परिवाद का निवारण सुनिश्चित करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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