जिलाधिकारी, पटना के निदेश पर Domestic LPG गैस की सुचारू आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने तथा इसके अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर 24*7 हेल्पलाइन स्थापित किया गया है। कोई भी उपभोक्ता या आम जनता इसकी दूरभाष संख्या 0612-2219810 पर सूचना, शिकायत या जानकारी दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। विदित हो कि पहले यह हेल्पलाइन 9 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक संचालित होता था जिसे उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर 24*7 कर दिया गया है।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि गैस की सुचारू आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस हेल्पलाईन के साथ पाँच हंटिंग लाइन भी सक्रिय है। उपभोक्ताओं द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी दी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं, शिकायतों एवं सुझावों को विहित प्रपत्र में पंजी में संधारित करते हुए गैस कंपनियों के साथ समन्वय कर प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर विधिवत कार्रवाई हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में नोडल पदाधिकारियों, प्रभारी अधिकारियों एवं कर्मियों को तैनात किया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आलोक में धावा दल के सदस्यों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों/ प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों, अन्य प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारियों, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल-स्तरीय पदाधिकारियों, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन एवं अन्य जिला-स्तरीय पदाधिकारियों को नियंत्रण कक्ष द्वारा सूचित किया जाता है तथा गैस एजेंसी एवं वितरकों से समन्वय स्थापित कर उपभोक्ताओं को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। वे स्वयं हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर कृत कार्रवाई (ATR, एक्शन टेकेन रिपोर्ट) की नियमित समीक्षा करते हैं। अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति एवं विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन को गैस कंपनियों के एरिया ऑफिसर्स, फील्ड ऑफ़िसर्स, अनुमंडल पदाधिकारियों, हेल्पलाइन में तैनात पदाधिकारियों, धावा दलों के सदस्यों सहित सभी संबंधित अधिकारियों एवं हितधारकों से समन्वय स्थापित कर उपभोक्ताओं की सुविधाओं हेतु विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
