परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत शनिवार को राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित यातायात ई-चालानों के निबटारे की विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान राज्यभर में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों, चालकों एवं आम नागरिकों ने लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित चालानों का निष्पादन कराया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला परिवहन कार्यालयों, न्यायालय परिसरों एवं चिन्हित स्थलों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। आमजन की सुविधा के लिए अलग-अलग सहायता काउंटर, चालान सत्यापन काउंटर, डिजिटल भुगतान केंद्र एवं हेल्प डेस्क बनाए गए थे, ताकि लोगों को त्वरित एवं सरल तरीके से सेवा उपलब्ध कराई जा सके। कई जिलों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं तथा पूरे दिन चालान निबटारे की प्रक्रिया जारी रही।
योजना के तहत एकमुश्त चालान राशि जमा करने वाले वाहन चालकों को चालान राशि पर 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की गई। इस राहत के कारण लोगों में योजना को लेकर काफी उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोगों ने पुराने लंबित मामलों का निबटारा कराया।
एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत राज्यभर में लगभग 20 हजार से अधिक लंबित ई-चालानों का निबटारा किया गया तथा लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई। दोपहिया वाहन चालकों से जुड़े हेलमेट उल्लंघन के मामले, सीटबेल्ट नहीं लगाने, ओवर स्पीडिंग तथा अन्य यातायात उल्लंघन से संबंधित मामलों का बड़ी संख्या में निबटारा किया गया।
परिवहन सचिव श्री राज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और यातायात नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पुराने लंबित चालानों का निबटारा कराया है। इससे न केवल लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आई है, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी वाहन चालकों का यातायात नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की जनहितकारी पहल जारी रखी जाएगी तथा तकनीक आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
परिवहन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें। यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
