डीएम द्वारा सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध अभियान चलाने का दिया गया निदेश
जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अभियान चलाने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं/निर्माण कर्ताओं द्वारा मानकों का सही ढंग से अनुपालन कराया जाए तथा अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाया जाए। डीएम डॉ. सिंह ने प्रभावी नियंत्रण हेतु निदेश दिया कि:-
1. पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में थाना स्तर से आसूचना संकलित की जाए।
2. आसूचना के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों अथवा संबंधित प्रतिष्ठानों के जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाए।
3. पटाखों के निर्माण, बिक्री परिवहन एवं भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों की जांच अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए। जाँच के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है।
4. अनुज्ञप्ति प्राप्त विस्फोटक सामग्रियों के बिक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी तथा वितरण पंजी का समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन किया जाए ताकि इसके अवैध व्यापार पर रोक लगाया जा सके।
5. पटाखों का निर्माण, भंडारण तथा बिक्री केन्द्र कभी भी घनी आबादी वाले इलाके में नहीं होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करें।
6. पटाखों के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता के स्रोतों का पता लगाकर उस पर रोक लगाने हेतु समुचित विधिसम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है।
7. इस तथ्य पर निगरानी रखी जाए कि पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों/विस्फोटकों की आपूर्ति असामाजिक तत्वों को न हो ।
8. पटाखा निर्माण हेतु रासायनिक पदार्थों के भंडारण के दृष्टिकोण से संवेदनशील थानों को विशेष दिशा-निर्देश दिये जाने तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
9. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
10. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जमानत पर छूटे अभियुक्तों का सत्यापन सुनिश्चित की जाए।
11. विस्फोटक पदार्थों के स्रोतों को चिन्हित की जाए।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को टीम गठित करते हुए सघन छापामारी करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।