जिलाधिकारी ने नवचयनित पंचायत सचिवों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया, ईमानदारी से कार्य करने की सीख दी

जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने नवचयनित पंचायत सचिवों को ईमानदारी से कार्य करने की सीख दी है। वे आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय-कक्ष में इन पंचायत सचिवों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे।

कुल 131 अभ्यर्थियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारियों को अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व समाहित करते हुए कार्यों का सम्पूर्ण निर्वहन करना चाहिए।

गौरतलब है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या-06060114 अंतर्गत प्रथम इण्टर-स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा,2014 आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में पंचायत सचिव के पद पर पटना जिला हेतु अनुशंसित कुल-143 (एक सौ तैंतालीस) सफल अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा पटना जिला को प्राप्त हुई थी।

सफल अभ्यर्थियों की सूची पटना जिले के बेवसाईट https://patna.nic.in पर उपलब्ध करायी गई थी।

पंचायत सचिव के नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के वांछित कागजातों के सत्यापन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति सहित अन्य सभी माध्यमों से सूचना दी गई थी। इसके आलोक में दिनांक 20.07.2022 एवं 21.07.2022 को हिन्दी भवन, छज्जूबाग के परिसर भूतल स्थित ‘‘ऑडिटोरियम हॉल’’ में सफल अभ्यर्थियों के वांछित कागजातों का सत्यापन किया गया।

143 अभ्यर्थियों में से 131 अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों को सत्यापन के लिए उपस्थित हुए। इन 131 अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत एवं प्राप्त शपथ-पत्र के आधार पर पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

सफल अभ्यर्थियों को पंचायत सचिव (वर्ग-03) के पद पर वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-2000/- (लेवल-3) में औपबंधिक नियुक्ति पत्र शर्तों के अधीन निर्गत की गई है।

अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्ताेें के अधीन औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया हैः-

(i) पंचायत सचिव की नियुक्ति अस्थायी होगी। भविष्य में किसी समय यदि यह पाया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है तो नियुक्ति रद्द करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा भी चलाया जायेगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-2082, दिनांक-01.04.2003 के आलोक में योगदान के पश्चात तीन महीने के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यपान कराकर ही नियुक्ति पत्र की संपुष्टि निर्गत की जाएगी। यदि तीन महीने के अन्दर नियुक्ति की संपुष्टि नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कर्मचारी के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी, जब तक नियुक्ति की संपुष्टि नही होगी।

(iii) योगदान के पश्चात पंचायती राज विभाग से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(iv) यह अनुशंसा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 संख्या-276/2020 में पारित होने वाल आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

अभ्यर्थी आदेश के निर्गत होने की तिथि से 07(सात) दिनों के अन्दर दिनांक-29.07.2022 तक जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना (विकास भवन, गाँधी मैदान, पटना) के समक्ष निम्न कागजातों की मूल प्रति एवं छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित) के साथ अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे-

* शैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल में (मैट्रिक/इंटर)

* असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में।

* नशामुक्ति से संबंधित शपथ पत्र मूल में।

* पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

* पूर्व में नियोजित/पदस्थापित कार्यालय से अनापति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि पंचायत सचिव विकास की धुरी हैं। उनके ऊपर पंचायत-स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी है। सरकार की योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री तनय सुल्तानिया, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री संजय कुमार वर्मा एवं अन्य भी उपस्थित थे।

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