निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों का आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण के संबंध में पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में किए गए संशोधन के आलोक में धारा 23 के तहत यह स्पष्ट उल्लेखित है कि आधार संग्रहण का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचक सूची में पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान को सुनिश्चित करना एवं प्रमाणीकरण करना है। इसमें वैसे निर्वाचकों को भी चिन्हित किया जायेगा जिनका नाम एक ही विधान सभा में दो बार पंजीकृत हो या एक से अधिक विधान सभा में पंजीकृत हो। किसी भी निर्वाचक द्वारा अपने आधार से संबंधित जानकारी स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी एवं निर्वाचक निबंधन पदािधकारी पूर्णरूपेण सुनिश्चित करेंगे कि आधार नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण निर्वाचक सूची से किसी भी निर्वाचक का नाम विलोपित नहीं किया जाना है।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि आधार संग्रहण हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित किया जाता है:-

* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में आधार संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र 6ख का प्रयोग किया जायेगा। उक्त प्रपत्र ऑनलाईन, ई॰आर॰ओ॰नेट, वोटर पोर्टल GARUDA, NVSP तथा VHA app में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना प्रपत्र 6ख को बी॰एल॰ओ॰, ई॰आर॰ओ॰ या अन्य प्राधिकृत कर्मियों के माध्यम से ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

* ऑनलाईन से प्रपत्र 6ख का आवेदन दिया जाये।
* आधार संग्रहण से संबंधित सुरक्षा प्रावधान।
* आधार संख्या को ऑनलाईन जमा करने हेतु निम्नलिखित दो प्रक्रियायें है:-
• स्व-प्रमाणीकरण प्रक्रिया।
• स्व- प्रमाणीकरण के बिना।

* आधार संग्रहण कार्यक्रम की गतिविधियाँ:-

* दिनांक 01.08.2022 से आधार संग्रहण हेतु विशेष अभियान की घोषणा औपचारिक रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा विधान सभा स्तर पर की गई है। उक्त कार्यक्रम में सभी सहभागी पक्षों जैसे-राजनैतिक दल, मीडिया, सिविल सोसाइटी संगठन, एन॰जी॰ओ॰ की सहभागिता भी सुनिश्चित करें।

* स्वीप अन्तर्गत इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये तथा आम नागरिकों के जानकारी हेतु प्रिन्ट मिडिया में विज्ञापन का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाय। प्रचार-प्रसार के क्रम में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है, कि आधार संख्या उपलब्ध कराया जाना स्वैच्छिक है।

* उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रशिक्षण तथा जागरूकता अभियान चलाया जाना है एवं दिनांक 04.09.2022 को आधार संग्रहण हेतु प्रथम कैम्प दिवस का आयोजन किया जाना है।

* प्रचार-प्रसार आधारित गतिविधियों, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचकों को स्वैच्छिक रूप से अपने आधार संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करना है। साथ ही बी॰एल॰ओ॰ भी अपने मतदान क्षेत्र में भ्रमण कर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। स्वीप गतिविधियों के तहत् मीडिया के सभी माध्यमों/फ्लैक्स/बैनरों से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

* निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों से संपर्क कर आधार संग्रहण का कार्य दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण किया जाना है।

* प्रपत्रों की आपूर्त्ति हेतु सभी व्यक्तियों को प्रपत्र निःशुल्क दिया जाना है। सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी किसी पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को प्राधिकृत कर जिला निर्वाचन कार्यालय से प्रपत्र को प्राप्त कर इसे सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी/नामित पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध करा देंगे। यह भी सुनिचित करेंगे कि किसी भी मतदान केन्द्र पर प्रपत्र की कमी न हो।

* निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्र के आलोक में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण के निमित प्रत्येक माह विशेष कैम्प का आयोजन किया जाना है। निम्न तिथियों को विशेष मासिक कैम्प आयोजित किया गया है:-

सितम्बर, 2022 में विशेष कैम्प हेतु निर्धारित तिथि- दिनांक 04.09.2022, 18.09.2022 एवं 25.09.2022

अक्टूबर, 2022 में विशेष कैम्प हेतु निर्धारित तिथि- दिनांक 09.10.2022 एवं 23.10.2022

नवम्बर, 2022 में विशेष कैम्प हेतु निर्धारित तिथि – दिनांक 06.11.2022 एवं 20.11.2022

दिसम्बर, 2022 में विशेष कैम्प हेतु निर्धारित तिथि – दिनांक 04.12.2022 एवं 11.12.2022

* डीएम डॉ. सिंह ने कहा है कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने स्तर से मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को उक्त विषयांकित कार्यक्रम के सम्पादन एवं क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण की पूर्ण जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है। निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में वांछित संशोधन किया गया है। साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1950 को भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2668 दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से संशोधित किया गया है। नियम 26(ख) -विद्यमान निर्वाचकों द्वारा आधार संख्यांक उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपबंध-प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम नामावली में सम्मिलित किया जाता है, अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) के अनुसार प्ररूप 6ख में रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को अपना आधार संख्यांक सूचित कर सकेगा। यह नियम 01 अगस्त, 2022 से लागू है। 17.06.2022 की अधिसूचना में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम नामावली में सम्मिलित किया जाता है, दिनांक 01.04.2023 तक या उसके पूर्व अपना आधार संख्या सूचित कर सकता है।

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