पटना शहर में एनपीआर कैमरे से ई चलानिंग का दायरा बढ़ाने का दिया निर्देश

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को परिवहन विभाग मुख्यालय में यातायात उल्लंघन, सीसीटीवी, ई चलानिंग एवं विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा ट्रैफिक एसपी श्री पूरण कुमार झा के साथ की। उन्होंने निर्देश दिया कि एनपीआर कैमरे से शहर में की जा रही चलानिंग का दायरा बेली रोड, डाकबंगला के अतिरिक्त अन्य मार्गों में भी बढ़ाएं। अन्य मार्गों में खासकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों पर भी कार्रवाई करें।

परिवहन सचिव ने पटना ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि गंगा पथ, अटल पथ एवं दीघा-एम्स रोड में रैश ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों पर विशेष रुप से कार्रवाई करें। रैश ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन करने की दिशा में भी कार्रवाई करें। रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगाया जा सके इसके लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराएं।

परिवहन सचिव ने कहा कि मॉडिफाइड/ टेंपरिंग नंबर प्लेट लगा कर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई करें। नंबर प्लेट की टेंपरिंग या मॉडिफाई करा लेने की वजह से सही वाहन मालिक का पता नहीं चल पाता है । ऐसे नंबर प्लेट लगाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं।

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है। पुनरावृत्ति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है।
ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना , बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाईसेंस निलंबित या रद्द करने का भी प्रावधान है।
इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त श्रीमती आशिमा जैन, पटना ट्रैफिक एसपी श्री पूरण कुमार झा, ट्रैफिक डीएसपी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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