लोक शिकायत मामलों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का आयुक्त ने दिया निदेश

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि द्वारा आज अपने कार्यालय-प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। उन्होंने सुनवाई से अनुपस्थित रहने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की।

आयुक्त श्री रवि द्वारा आज कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई एवं निवारण हेतु आदेश दिया गया। दो मामलों में लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के कारण एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। आयुक्त श्री रवि ने श्रम अधीक्षक, पटना से कारण-पृच्छा करते हुए उनका वेतन अवरूद्ध करने का आदेश दिया।

दरअसल अपीलार्थी श्रीमती गुड़िया देवी एवं श्रीमती मंजू कुमारी, थाना-बिहटा, अनुमंडल-दानापुर, जिला-पटना द्वारा ‘‘बिहार भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ’’ के तहत मृत्यु उपरांत अनुग्रह अनुदान का लाभ नहीं प्राप्त होने के संदर्भ में प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। दोनों मामलों में लोक प्राधिकार श्रम अधीक्षक, पटना हैं। परिवादी श्रीमती मंजू कुमारी द्वारा अपने पिता श्री उमेश मांझी तथा परिवादी श्रीमती गुड़िया देवी द्वारा अपने पति श्री गंत्री मांझी, जो बिहार भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधित थे, के मृत्यु होने के कारण अनुग्रह अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज श्रम अधीक्षक, पटना को समर्पित किया गया था। आयुक्त ने सुनवाई में पाया कि इस मामले में लोक प्राधिकार श्रम अधीक्षक, पटना द्वारा कोई ईमानदार एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। सभी दस्तावेजों के जमा करने के बावजूद परिवादियों को आज तक कोई लाभ नहीं दिया गया है। लोक प्राधिकार श्रम अधीक्षक, पटना द्वारा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए लोक शिकायत निवारण के प्रति रूचि प्रदर्शित करनी चाहिए थी तथा परिवादियों से सम्पर्क कर प्रावधानों के अनुरूप उनके मामले का निष्पादन किया जाना चाहिए था। परन्तु श्रम अधीक्षक द्वारा असंवेदनशील कार्यशैली का परिचय दिया गया फलस्वरूप परिवादियों को अभी तक सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। दोनों मामलों में आज की सुनवाई में भी लोक प्राधिकार श्रम अधीक्षक, पटना उपस्थित नहीं हुए। आयुक्त द्वारा इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए लोक प्राधिकार श्रम अधीक्षक, पटना का आज का वेतन अवरूद्ध करने का निदेश दिया गया। साथ ही, कार्य के प्रति लापरवाही, लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं जनहित के मामलों में संवेदनहीनता के कारण आयुक्त द्वारा उनसे कारण-पृच्छा करने का आदेश दिया गया।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। सभी पदाधिकारी सजग रहें। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।

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