शराबी और शराब बेचनेवाले के नाम बताने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा

न्यूज़ डेस्क –  प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून का कड़ाई से लागू करने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

होटल /बैंक्वेट हॉल पर रहेगी विशेष नजर।
आवंटन के पूर्व ली जाएगी घोषणा पत्र।
होटल मालिक अपने कर्मियों पर रखेंगे विशेष नजर।

शराबबंदी कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु होटल, बैंक्वेट हॉल पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। होटल का कमरा अथवा बैंक्वेट हॉल के आवंटन के पूर्व कस्टमर से घोषणा पत्र लेना आवश्यक होगा। साथ ही होटल/ बैंक्वेट हॉल के मालिक को अपने कर्मियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है।बैंक्वेट हॉल के मालिक को शादी समारोह में आयोजक के साथ समन्वय बनाए रखने तथा शराबबंदी का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

सीसीटीवी लगाने का निर्देश, शिकायत मिलने पर फुटेज की होगी जांच।

होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना जरूरी है। उसका लोकेशन बैंक्विट हॉल एवं परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा ताकि शादी में शामिल व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही सीसीटीवी को कार्यरत अवस्था में रखने को कहा ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

एसडीओ एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष होटल बैंक्विट हॉल की करेंगे मॉनिटरिंग

अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल एवं बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ एवं एसडीपीओ विशेष नजर रखेंगे तथा समुचित मॉनिटरिंग कर शराब के धंधेबाजो एवं सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

शराब के अवैध धंधों में संलिप्त व्यक्तियों / कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने का दिया निर्देश।

आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों- उत्पादन भंडारण बिक्री सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति / कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम, एसएसपी को शराब के होम डिलीवरी की शिकायत पर रोक लगाने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मुहल्ले, टोले एवं व्यक्ति को चिन्हित कर औचक रेड करने एवं अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने को कहा।

टाल फ्री नंबर पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई।

शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने तथा लोगों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने हेतु सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसका नंबर 15545/ 18003456268 है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना /जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं।

शिकायत करनेवाले तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता रखा जाएगा गुप्त।

शराब पीने और बेचने वाले की सूचना / शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पता गुप्त रखा जाएगा । किसी को बताया नहीं जाएगा बल्कि ऐसे व्यक्तियों को इनाम भी दिया जाएगा।

शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करने हेतु होर्डिंग लगाने का दिया निर्देश।

आयुक्त ने शराबबंदी कानून का पालन कराने तथा सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर को शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करने हेतु होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को टोल फ्री नंबर की जानकारी हो सके तथा इस कानून का प्रभावी अनुपालन कराया जा सके।

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