पटना में रात्री प्रतिबन्ध को कड़ाई से लागू कराएगी जिला प्रशासन

न्यूज़ डेस्क –  जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानव जोत सिंह ढिल्लों द्वारा कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू किए गए प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने का सख्त निर्देश दिया। सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान रात्रि 8:00 बजे तक ही खुलेंगे । सभी धार्मिक स्थल पर मात्र पुजारी ही पूजा करेंगे तथा सभी धार्मिक स्थान सामान्य व्यक्तियों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को भ्रमणशील रहने तथा सख्ती से सरकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी क्षेत्रों में माइकिंग कराने तथा लोगों को प्रतिबंध के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया गया। इसके लिए 10 टीम के द्वारा माय किंग कर लोगों को अवगत कराने की कार्रवाई कल से की जाएगी।

गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप नगर कीर्तन अब मात्र दो गाड़ी में ही निकलेगा। लंगर का आयोजन नहीं किया जाएगा तथा कीर्तन मात्र 50 लोगों के साथ होगा। कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। बाहर से आए हुए आगंतुकों से आज ही गुरुद्वारा में दर्शन करने का अनुरोध किया गया है । सभी धार्मिक स्थल कल से बाहरी व्यक्तियों के लिए बंद रहेंगे। कार्यक्रम के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को विशेष सतर्कता बरतने तथा सरकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जब्त शराब के विनष्टीकरण मैं तेजी लाने तथा वाहन के अधिहरण/ राज्यसात का प्रस्ताव अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नगर अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था अपर समाहर्ता राजस्व अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम अपर समाहर्ता आपूर्ति विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबद्ध थे।

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