दुसरे के नाम पर निर्गत शस्त्र को सार्वजिनक रूप से प्रदर्शित करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने दबोचा

शुक्रवार, को  थानाध्यक्ष, दानापुर द्वारा आज नासरीगंज छठ घाट पर  राजनाथ नाम के एक व्यक्ति को नाव से घूमते हुए दो निजी अंगरक्षक के साथ पकड़ा गया। दोनों तथाकथित निजी अंगरक्षक से जब्त शस्त्रों की जाँच की गयी तो पाया गया कि श्री ए0एन0 प्रसाद, पिता-बिहारी सिंह, सा0-चकदौलत, पो0-लखनपुरा, थाना-बख्तियारपुर का रायफल एवं पिस्टल की अनुज्ञप्ति उधमपुर (जम्मू एवं कश्मीर) से निर्गत है।

पकड़े गए दूसरे व्यक्ति श्री संजीत तवाड़ी, पिता-श्री यमना तवाड़ी, दानापुर, पटना के पास से दो शस्त्र – एक पम्प एक्सन गन एवं एक रिवाल्वर बरामद हुआ है। पम्प एक्सन गन राजनाथ की पत्नी श्रीमती स्वेता राज के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति पर दर्ज है, जिसे ये अपने साथ लेकर चल रहे थे। संजीत तवाड़ी एवं स्वेता राज की अनुज्ञप्ति जम्मू एवं कष्मीर से निर्गत है, जिसका UIN (Unique Identification Number) NDAL-Alis पोर्टल पर सही नहीं पाया गया।

उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का शस्त्र Carry किया जाना आयुध नियम का उल्लंघन है। ज्ञातव्य हो कि किसी व्यक्ति को उनके स्वयं के व्यक्तिगत जान-माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है, परन्तु अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा (निजी अंगरक्षक) के लिए किया जाना आयुध नियम का उल्लंघन है।

आयुध नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं: डीएम

संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं तीन व्यक्तियों- श्री राजनाथ, श्री संजीत तवाड़ी तथा श्री अलख निरंजन प्रसाद- को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

जिला दंडाधिकारी डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि आयुध नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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