दुर्गा पूजा के पहले विधि व्यवस्था को लेकर आयुक्त की अध्यक्षता में जिला प्रसाशन ने किया बैठक

आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि की अध्यक्षता में आज आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आगामी त्योहारों यथा दुर्गापूजा (दशहरा)/रावण वध, दिपावली एवं छठ पूजा, 2022 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं पूर्व तैयारियों के साथ ही अवैध खनन, राजस्व वसूली, भूमि विवाद, अनुसूचित जाति/जनजाति/उत्पीड़न एवं अत्याचार अधिनियम तथा नगरपालिका आम निर्वाचन-2022 से संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र पटना सहित जिला पदाधिकारी/ वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पटना सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी, कैमूर उपस्थित थे। जबकि प्रमंडल अन्तर्गत जिलों के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

बैठक में आयुक्त श्री कुमार रवि ने प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को निदेश दिया कि वे अपने-अपने जिले में अनुज्ञप्तिधारी पूजा आयोजन समितियों की समीक्षा करेंगे। अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व उनका आचरण एवं छवि की एतिहासिक पृष्ठभूमि में पुलिस अधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से समीक्षा करेंगे। अनुज्ञप्ति निर्गत का परफॉर्मेंंस भी जिला स्तर पर स्थानीय समस्याओं/स्थिति के मद्देनजर तय कर लेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी से त्योहारों में विगत दो वर्षों के साम्प्रदायिक तथा आपराधिक घटित घटना की सूची प्राप्त कर जिला स्तर पर उसका समेकन एवं तदनुसार निरोधात्मक प्रशासनिक उपायों को सुनिचित करेंगे।

आयुक्त श्री कुमार रवि ने कहा कि आयोजन एवं पंडाल का अनुज्ञप्ति में ही यह शर्त प्रविष्ट करेंगे कि पूजा समिति के आयोजक पूजा पंडालों में चिन्हित स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों का अस्थायी रूप से अधिष्ठापन करवायेंगें, ताकि भीड़ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। किसी भी प्रकार के अफवाह से बचने तथा सोशल मीडिया पर भी अफवाहों से बचने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही माईकिंग भी कराया जाय। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अंचल/थाना/अनुमण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक ससमय करा ली जाय। शांति समिति की बैठक में समाजसेवी/राजनैतिक दल/धार्मिक गुरूओं तथा सिविल सोसाईटी के सदस्यों/गणमान्य एवं शांतिदूतों सहित स्थानीय स्तर पर सक्रिय युवकों को भी आमंत्रित करते हुए उनसे सुझाव प्राप्त किया जाय एवं बैठक की विधिवत् उपस्थिति पंजी एवं कार्यवाही तैयार करायेंगे।

बैठक में आयुक्त ने निदेश दिया कि विद्युत विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ जिला स्तर पर बैठक आयोजित कर उन्हें विभागीय दायित्वों के सशक्त निर्वह्न हेतु निदेशित करेंगे। विद्युत विभाग के अभियंता को निदेश दिया जाय कि पूजा पंडालों में कहीं भी लूज एवं ढीले-ढाले वायर न रहे। स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णरूपेण सफाई, सैनेटाईजेशन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु जिला पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित करेंगे। स्थानीय स्तर पर अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्रों में इसका सतत निरीक्षण करेंगे।

बैठक में आयुक्त ने जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निदेश दिया कि मूर्ति विसर्जन के मार्ग का निर्धारण कर लिया जाए तथा विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों का ससमय चिन्हित भी कर लिया जाय। निदेश दिया कि जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन करेंगे। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के अतिरिक्त क्यू.आर.टी. (Quick Response Team) का भी गठन करा लिया जाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

आयुक्त ने निदेश दिया कि अवैध पटाखों के बिक्री पर रोक लगाने हेतु जिला स्तर पर संबंधित सक्षम प्राधिकार का धावा दल का गठन करेंगे एवं दोषियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर पर बैठक आहूत कर जिला अग्निशमन पदाधिकारी से अग्निशमन संयंत्रों की संख्या, कार्यशीलता, फायर ऑडिट, अग्निशमन वाहन की उपलब्धता, वाटर रिफलिंग के संसाधन के बिन्दुओं पर समीक्षा कर लेंगे।

आयुक्त ने जिलों में नावों का निबंधन, नावों की संख्या, प्रशिक्षित गोताखोरों की संख्या, कार्यरत नाविकों की संख्या आदि बिन्दुओं की सूक्ष्म समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों के साथ कर लेने का निदेश दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एवं दुर्घटना से बचाव हेतु त्योहारों के अवसर पर निजी नावों के परिचालन-परिवहन सुरक्षा हेतु बिहार आदर्श नौका अधिनियम, 1985 के तहत Regulative Measures Adopt करेंगे। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की नियुमानसार सशर्त अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त की जाएगी। डी.जे. पर किसी भी परिस्थिति में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा एवं पूर्णरूपेण वर्जित रहेगा। जिला स्तर पर इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तर पर घाटों के निरीक्षण एवं खतरनाक घाटों का सूचीकरण हेतु निरीक्षणोपरांत चिन्ह्तिीकरण करते हुए सूचीबद्ध कर लिया जाए। इस कार्य के लिए सुयोग्य एवं सक्षम प्रशासनिक पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/जल संसाधन एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं की निरीक्षण टीम गठित कर ली जाए। त्योहार के अवसर पर आमजनों के सुगम यातायात परिचालन के दृष्टिगत स्थानीय मुद्दों को ध्यानगत रखते हुए चुस्त-दुरूस्त यातायात हेतु समीक्षात्मक बैठक कर जिला स्तर पर अपेक्षित निर्णय लिया जाए।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल स्तर पर कुल 802 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से 658 आवेदन निष्पादित हो गए है शेष 144 लंबित है। आयुक्त ने शेष लंबित आवेदनों को भी शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया।

आयुक्त श्री कुमार रवि ने सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन रोकने के लिए अन्तर्जिला समन्वय सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

आज की इस बैठक में आयुक्त द्वारा राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों यथा-भूमि विवाद का निष्पादन एवं अनुश्रवण, अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई, राजस्व वसूली आदि पर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।

आयुक्त ने कहा कि प्रमंडल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अवैध खनन एवं परिचालन पर नियंत्रण के लिए प्रमंडल अन्तर्गत जिलों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। सीमावर्ती जिला यथा छपरा के साथ भी लगातार समन्वय आवश्यक है।

आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध नियमित तौर पर सघन छापेमारी, गिरफ्तारी एवं वाहन जप्त करने का निदेश दिया।

आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निदेश दिया कि अवैध बालू खनन पर हर हाल में रोक लगे। इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। उन्होंने सभी जिलों को अवैध बालू खनन रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने का निदेश दिया। अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए हाईटेक वोट का प्रयोग किया जाए। ड्रोन के माध्यम से भी सभी जगह पर निगरानी की जाए। अवैध बालू उत्खनन करने वालों को चिन्ह्ति कर कठोर कार्रवाई करें।

आयुक्त ने कहा कि राजस्व प्रशासन एवं पुलिस के बीच सार्थक समन्वय स्थापित रहना चाहिए। बालू का अवैध खनन एवं परिचालन नहीं हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतनी आवश्यक है।
आयुक्त ने भूमि विवादों से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की एवं अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के कुल भूमि विवादों की संख्या 2334 के विरूद्ध 1231 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है जो कुल भूमि विवादों की संख्या का 53 प्रतिशत है। आयुक्त श्री रवि ने लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निदेश दिया।

बैठक में आयुक्त ने नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के संबंध में नगरपालिका निर्वाचन में प्रतिनियुक्त की जाने वाली कर्मियों की आवश्यकता, मतदान केन्द्र पर आवश्यक मूलभूत सुविधा, कमीशन्ड ईवीएम को रखने हेतु बज्रगृह का चयन एवं चिन्ह्किरण, पोल्ड ईवीएम को रखने हेतु पदवार बज्रगृह का चयन, मतगणना केन्द्र की तैयारी, सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति, वाहन की आवश्यकता एवं आकलन, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन संबंधी की गयी कार्रवाई, विधि-व्यवस्था के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए।

निदेश दिया गया कि वर्तमान् में कोविड-19 के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निदेशों का पालन करते हुए समस्त तैयारियों को पूर्ण कराया जाय।

आयुक्त श्री रवि ने आने वाले पर्व-त्योहार के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को सजग रहते हुए संवेदनशीलता के साथ काम करने का निदेश दिया।

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