आधार अपडेट के लिए पटना जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है – डीएम पटना

जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्ष में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला-स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें विनियम तथा प्रावधानों के अनुसार आधार अद्यतीकरण, विभिन्न योजनाओं में आधार का नियमानुसार उपयोग सहित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए, जिला प्रोगा्रम पदाधिकारी आईसीडीएस, जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर यूआईडीएआई, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला समन्वयक सीएससी ई-गर्वेन्स, इंडिया पोस्ट के प्रतिनिधि एवं अन्य भी उपस्थित थे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आधार अपडेट के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि निवासियों को अपना आधार अपडेट कराने में सुविधा हो। किसी भी व्यक्ति को आधार बनाए हुए यदि 10 साल या अधिक हो गए हैं तो अपने नजदीकी आधार केन्द्र पर जाकर अपना आधार जरूर अपडेट करा लें। आधार अपडेट की प्रक्रिया बहुत आसान है। इस संदर्भ मंे निवासियों को सलाह दी जाती है कि यदि आपको आधार बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए है तो अपना आधार जरुर अपडेट करा लें। इस हेतु किसी भी नजदीकी आधार केन्द्र में पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) की मूल प्रति साथ लेकर जाएं और अपना आधार अपडेट करा लें। आधार अपडेट के लिए 50 रुपये बतौर शुल्क निर्धारित है।

इसके अलावा यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है तो आप डेमोग्राफिक अर्थात नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग आदि विवरण ऑनलाईन भी अपडेट कर सकते हैं। यदि डेमोग्राफिक विवरण में कोई सुधार नहीं करना है, सिर्फ दस्तावेज अपडेट करना है तो इस हेतु 25 रुपया जबकि यदि सुधार करना है तब 50 रुपया शुल्क निर्धारित है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासी अपना नवीनतम व्यक्तिगत विवरण आधार में अपडेट रखें ताकि आधार प्रमाणीकरण या सत्यापन में किसी तरह की असुविधा न हो। विशेष तौर पर आप आधार में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आधार नम्बर धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष के पूरा होने पर, आधार नामांकन एवं अद्यतन विनियम 10 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) को जमा करने के द्वारा, न्यूनतम एक बार, आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को अद्यतित कर सकते हैं, ताकि केन्द्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) में सुरक्षित उनकी जानकारी की अनवरत सटीकता इस प्रकार सुनिश्चित की जा सके, जैसे कि उसे समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिले में अधिक-से-अधिक बच्चों का आधार बनाया जाए। उन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को निदेश दिया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वे अपने बच्चों का आधार बनाने के लिए प्रवृत हो सकंे। उन्होंने कहा कि 05 एवं 15 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर बायोमेट्रिक को अपडेट किया जाना आवश्यक है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सभी आधार केन्द्रों पर आधार अपडेट से संबंधित रेटचार्ट का प्रदर्शन रहना चाहिए। साथ ही आईईसी सामग्रियों का भी वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों-अंचलों एवं नगर निकायों में आधार केन्द्र सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आधार केन्द्रों का निरीक्षण करने को कहा ।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अनुश्रवण प्राधिकार प्रावधानों के अनुपालन का अनुश्रवण करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक होगी एवं प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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