
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में फ्लाईंग स्क्वायड (एफएस), स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) एवं वीडियो व्यूईंग टीम (वीवीटी) में तैनात पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। सभी अधिकारियों को चुनाव की बारीकियों के बारे में समझाते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए महत्वपूर्ण भाग हैं। आपका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के दृष्टिकोण से निर्वाचन को स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने में आपकी अहम भूमिका है। आपको अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा व्यवहार-कुशलता से करना होगा। इसके लिए आप सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप सभी पदाधिकारी प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों का उपयोग करते हुए अपने-अपने दायित्वों का आयोग के निदेशों के अनुसार निर्वहन करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम के घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत रहते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि फ्लाईंग स्क्वायड एवं एसएसटी के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फर्स्ट रिस्पाँडर की भूमिका में रहेंगे। आवश्यकतानुसार जिला में अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता कोषांग, विधि-व्यवस्था कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी से सम्पर्क करेंगे। पदाधिकारीगण आपस में सुदृढ़ समन्वय स्थापित रखें तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों का भली-भाँति निर्वहन करें। सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि पटना जिला अंतर्गत 14 (चौदह) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (178-मोकामा से 191-बिक्रम) शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि फ्लाईंग स्क्वायड का गठन विधान सभावार किया गया है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम तीन फ्लाईंग स्क्वायड तथा तीन या उससे अधिक एसएसटी का गठन किया गया है। मानकों के अनुसार विधान सभावार न्यूनतम 3-3 वीएसटी तथा न्यूनतम 3-3 वीवीटी का भी गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना में 183 स्थैतिक निगरानी दल(एसएसटी) एवं 49 फ्लाईंग स्क्वायड (एफएस) लगातार क्रियाशील रहेगा। एसएसटी तीन पालियों में 61 प्वायंट्स पर तैनात रहेगा। 42 वीएसटी तथा 42 वीवीटी क्रियाशील रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार फ्लाईंग स्क्वायड चुनाव तिथि घोषित होने से लेकर मतदान की तिथि तक कार्य करेगा। स्टैटिक सर्विलांस टीम अधिसूचना की तिथि से क्रियाशील रहेगा तथा विधान सभावार निर्मित चेक पोस्ट पर स्टैटिक रहकर 24*7 कार्य करेगा। प्रत्येक एसएसटी एवं फ्लाईंग स्क्वायड में एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी, एक वीडियोग्राफर, एक जीपीएस युक्त वाहन एवं तीन से चार सशस्त्र बल को रखा गया है। प्रत्येक वीएसटी में 1 पदाधिकारी, 1 वीडियोग्राफर तथा 1 जीपीएस-युक्त वाहन होंगे। प्रत्येक वीवीटी में 1 पदाधिकारी, व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषंाग के प्रशिक्षित कर्मी होंगे। जिलाधिकारी ने इनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फ्लाईंग स्क्वायड के गठन का प्रयोजन असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना, अभ्यर्थियों एवं अन्य लोगों द्वारा मतदाताओं को डराने-धमकाने, नगद राशि प्रदान करने की घटना को रोकना तथा अवैध खर्च पर नजर रखना है। उड़नदस्ता दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। यदि कहीं से नगद राशि, शराब, अन्य उपहार, रिश्वत, शस्त्रों, असामाजिक तत्वों की आवाजाही पायी जाती है तो उड़नदस्ता दल शीघ्र उस स्थल पर पहुँचकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन देंगे। सभी एक्टिविटि की प्रावधानों के अनुसार वीडियोग्राफी करायी जाएगी तथा नियमानुसार विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसएसटी विधान सभावार निर्मित चेकपोस्ट पर स्टैटिक रहकर वाहनों की चेकिंग करेगी। यह अवैध शराब, रिश्वत की सामग्री, नकद राशि, हथियार, असामाजिक तत्वों की अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। चुनाव के दरम्यान वीडियो सर्विलान्स टीम भी निरंतर सक्रिय रहेगा। सेक्टर दण्डाधिकारी, उत्पाद विभाग की टीम, वीडियो व्यूइंग टीम भी सतत क्रियाशील रहेगा। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना बीएनएस के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), फ्लाईंग स्क्वायड (एफएस), वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) एवं वीडियो व्यूईंग टीम (वीवीटी) के पदाधिकारियों को चुनावी गुर सिखाते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा मतदाताओं को भयभीत न किया जाए/प्रलोभन न दिया जाए। राइट टू वोट पर थ्रेट उत्पन्न करनेवालों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करें।
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आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), फ्लाईंग स्क्वायड (एफएस), वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) एवं वीडियो व्यूईंग टीम (वीवीटी) के पदाधिकारियों को चुनाव के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि व्यवस्था संधारण, व्यय अनुश्रवण, ई-एसएमएस, सी-विजिल, एमसीएमसी, मतदाता जागरूकता आदि के संबंध में विस्तृत दिशा-निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, पटना श्री समीर सौरभ ने व्यय अनुश्रवण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं इसके अनुपालन के बारे में जानकारी दी। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन-सह-वरीय नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग श्री देवेन्द्र प्रताप शाही के पर्यवेक्षण में पदाधिकारियों को विस्तार से उनके दायित्वों के बारे में बताया गया। श्री आर आर प्रभाकर, बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना-सह-वरीय नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग; श्री राम प्रकाश सिन्हा राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल; श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय; जिला आईटी प्रबंधक श्री शत्रुध्न दूबे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से निर्धारित मानकों एवं निदेशों तथा तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया गया।
फ्लाईंग स्क्वायड का दायित्व
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जिलाधिकारी ने कहा कि फ्लाईंग स्क्वायड निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार, खर्चा, रिश्वत की मदों का नगद या वस्तु के रूप में वितरण या अवैध शस्त्रों, गोला बारूद, शराब, असामाजिक तत्वों आदि पर पैनी नजर रखेगा।
* फ्लाईंग स्क्वायड आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और संबंधित शिकायतों पर ध्यान देगा।
* फ्लाईंग स्क्वायड निर्वाचकों को घूस देने के प्रयोजन के लिए धमकी, असामाजिक तत्वों के आवागमन, शराब, हथियार और गोला बारूद तथा बड़ी मात्रा में नकदी की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।
* फ्लाईंग स्क्वायड अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा व्यय सीमा या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।
* फ्लाइंग स्क्वायड वीडियो सर्विलेंस टीम(वीएसटी) की मदद से आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद राजनैतिक दलों द्वारा किए गए सभी प्रमुख रैलियों, सार्वजनिक बैठकों या अन्य व्यय पर पैनी नजर रखेगा। अत्यधिक व्यय होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
*कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए नकद या शराब या रिश्वत की किसी अन्य वस्तु के वितरण या असामाजिक तत्वों या हथियारों और गोला-बारूद की आवाजाही के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो फ्लाइंग स्क्वायड तुरंत मौके पर पहुंच जाएगा। किसी भी अपराध के संदेह के मामले में, फ्लाइंग स्क्वायड पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से रिश्वत या अन्य ऐसी वस्तुओं की नकदी को जब्त करेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंधों के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।
*नकदी, उपहार वस्तुओं, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर; या मतदाताओं को डराने-धमकाने के बारे में फ्लाइंग स्क्वायड तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से विधिवत कार्रवाई करेगा। यदि आदर्श आचार संहिता अथवा निर्वाचन की प्रक्रिया की सीमा का उल्लंघन हो रहा हो तो त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक हो जब्ती/गिरफ्तारी/प्राथमिकी दर्ज कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के निमित्त प्रावधानो के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा अपने वाहन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से घोषणा किया जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान नकद या वस्तु में कोई परितोषण देने या स्वीकार करने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्ति को अपने निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 171 के अनुसार कोई व्यक्ति, जो किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाकर धमकाता है, एक वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा। रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जाएगे। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे कोई भी रिश्वत लेने से बचें और यदि कोई रिश्वत देता है या रिश्वत के बारे में जानकारी रखता है या मतदाताओं को धमकी देने के मामलों के बारे में जानकारी रखता है, तो उसे तुरंत जिला नियत्रंण कक्ष, जिला अनुमंडल नियंत्रण कक्ष अथवा निर्वाची पदाधिकारी के नियंत्रण कक्ष अथवा नजदीक के थानाध्यक्ष को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। शिकायत करने वाले नागरिक का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
स्टैटिक सर्विलेंस टीम (एसएसटी) का दायित्व
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* ज़िलाधिकारी ने कहा कि एसएसटी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार, खर्चा, रिश्वत की मदों का नगद, वस्तु के रूप में वितरण या अवैध शस्त्रों, गोला बारूद, शराब, असामाजिक तत्वों आदि पर पैनी नजर रखेगी, जिसके लिए इन्हें एक चेक पोस्ट, जो निर्धारित किया गया है, वही से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
* एसएसटी को मुख्यतः आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग करना होगा जिनका प्रयोग अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए किया जा रहा हो। ये सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रयुक्त वाहनों में राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। उल्लंघन की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई उक्त निगरानी दल के स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
* स्टैटिक सर्विलेंस टीम विधान सभावार निर्मित चेकपोस्ट पर स्टैटिक रहकर वाहनों की चेकिंग करेगी।
* विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अवैध राशि, शराब, मादक पदार्थ इत्यादि के वितरण, मतदाताओं को प्रलोभन देने वाले अन्य किसी प्रकार की सामग्रियों के वितरण आदि के संबध में विशेष निगरानी रखेगी एंव प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेगी।
* टीम द्वारा जब्त किये गये नगद राशि या सामग्री के संबंध में प्रत्येक दिन का दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी, वरीय नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग, संबंधित सहायक प्रेक्षक तथा संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला सहित वरीय नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग को उपलब्ध कराया जायेगा।
* चेकिंग के दौरान राजनैतिक दल का अभ्यर्थी, चुनाव अभिकर्ता, राजनैतिक कार्यकर्त्ता के वाहन से 50,000/- (पचास हजार) या उससे अधिक पाया जाता है, या पोस्टर, बैनर, चुनाव प्रचार सामग्री, उपहार, जो 10,000/- (दस हजार) रूपये से अधिक का हो, तो यह माना जायेगा कि यह सामग्री मतदाताओं को रिश्वत अथवा प्रलोभन अथवा उत्प्रेषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रग्स, शराब इत्यादि का परिवहन किया जा रहा हो, तो अनिवार्य रूप से ऐसी सामग्रियों को सीज किया जायेगा।
* जब्त किये गये सामग्रियों से संबंधित विवरणी व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
* भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप 50,000/- (पचास हजार) या उससे अधिक की राशि जब्त की जायेगी। 10,00,000/- (दस लाख) रूपये या उससे ऊपर की जब्ती की सूचना आयकर विभाग को भी अनिवार्य रूप से देंगे। इस हेतु व्यय लेखा एव अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
* टीम सभी प्राप्त शिकायतों, जो निर्वाचन व्यय एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित होगा ,पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
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जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने में प्रशिक्षण अहम भूमिका निभाता है। आशा है आप सभी प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों का उपयोग करते हुए अपने-अपने दायित्वों का आयोग के निदेशों के अनुसार निर्वहन करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। प्रशिक्षण पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का त्रुटिरहित, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के योग्य बनाता है।
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जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए 24*7 टीम सक्रिय रहेगी। लगभग 20 इनफ़ोर्समेंट एजेन्सीज़ पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखेगी। सीमा पर मादक पदार्थ, अवैध शराब, जाली करेंसी, अनधिकृत राशि एवं बहुमूल्य धातुओं के परिचालन पर रोक तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला के अंदर 32 नाका/चेक पोस्ट चिन्हित किया गया है। सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ भी नियमित समन्वय किया जा रहा है। इन जिलों के साथ बैठकों का भी आयोजन होगा। मद्य निषेध के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से 475 हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है तथा निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी तत्परता से दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।
इस अवसर पर श्री समीर सौरभ, उप विकास आयुक्त, पटना; श्री आर आर प्रभाकर, बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना-सह-वरीय नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग; श्री देवेन्द्र प्रताप शाही, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन-सह-वरीय नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग; श्री राम प्रकाश सिन्हा राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल; श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय एवं अन्य भी उपस्थित थे।