जाली नंबर प्लेट लगाकर वाहन का संचालन करना एवं अवयस्कों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भारी वाहन का परिचालन नियम विरुद्ध है- संजय अग्रवाल

फर्जी नम्बर प्लेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अवयस्कों द्वारा भारी वाहन चालन के विरुद्ध जिलों में शनिवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 879 वाहनों की जांच की गई। मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 398 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई एवं नियमों के उल्लंघन में 11 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई।

अभियान के दौरान करीब 652 वाहनों के नंबर प्लेट एवं चेचिस नंबर की जांच की गई, जिसमें 8 वाहनों का जाली नम्बर प्लेट पाया गया। ऐसे वाहनों जब्त कर कार्रवाई की गई। यह अभियान जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाने पर बिना स्वामित्व अंतरण कराए, जाली नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अवयस्कों द्वारा भारी वाहन का परिचालन किया जा रहा है। जाली नंबर प्लेट लगा कर वाहनों से विभिन्न तरह के गैरकानूनी एवं आपराधिक कार्यों का अंजाम दिया जा रहा है।

ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए जिलों में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 52 (2) एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावाली 1989 के नियम 56 में वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाने पर निश्चित अवधि में उक्त वाहन का स्वामित्व अंतरण कराए जाने का प्रावधान है।

उत्तराधिकार में प्राप्त वाहन का अपने नाम से स्वामित्व अंतरण कराने हेतु जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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