मुख्यमंत्री ने पुलिस बहाली में ईबीसी महिलाओं को ऊंचाई में सीमा में छुट दिए जाने की घोषणा की

पुलिस बहाली में अत्यंत पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति व जनजाति कोटि के पहला अभ्यर्थियों को न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट मिलेगी बिहार विधानसभा में सोमवार को एक सवाल के जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पुलिस बहाली में ओबीसी और एससी एसटी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम सीमा को कम करने की कार्यवाही तत्काल की जाएगी

गौरतलब है फिलहाल बिहार पुलिस बहाली में कोटि की महिलाओं के न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है एससी एसटी कोटि की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीमा को कम करने का मामला विधायक अनिल कुमार ने उठाया था और उसके जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद  यादव ने कहा कि पुलिस बहाली में परीक्षार्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग  एवं  पिछड़ा वर्ग के  पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तो अत्यंत पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति व जनजाति कोटि के पुरषों के लिए सामान्य से  5 सेंटीमीटर कम  160 सेंटीमीटर और वही सभी वर्गों के महिला के लिए न्यूनतम  ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है |

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