अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी, पटना द्वारा जिलान्तर्गत सभी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा पाँच तक की शैक्षणिक गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कक्षा छः से आठ तक की कक्षाएँ 10ः30 बजे पूर्वाह्न तक ही संचालित करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि उपर्युक्त आदेश 22 मई, 2026 से 26 मई, 2026 तक लागू रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निदेशित किया गया
